ऑस्ट्रेलिया में, बीस लाख से अधिक कार्यकर्ता आकस्मिक रूप से( कैज़ुअल) कार्यरत हैं। फ़ेयर वर्क एक्ट के अंतर्गत, आपको एक आकस्मिक कार्यकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि आप एम्प्लायमेंट के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं जहां काम के एक सहमत पैटर्न के साथ चलते काम करते रहने के लिए कोई ठोस अग्रिम प्रतिबद्धता(advance commitment) नहीं है। आकस्मिक कार्यकर्ता कुछ लाभों के हकदार हैं, लेकिन स्थायी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले सभी लाभों के नहीं। इस खंड में आपको निम्न जानकारी मिलेगी:
• आकस्मिक(कैज़ुअल) एम्प्लायमेंट में परिवर्तन – फ़ेयर वर्क संशोधन अधिनियम 2021
• आकस्मिक(कैज़ुअल) कार्यकर्ता की पात्रताएँ
• आकस्मिक (कैज़ुअल)कार्य और यूनियन की सदस्यता
• आकस्मिक(कैज़ुअल) से स्थायी कार्य में परिवर्तन
• आकस्मिक (कैज़ुअल)कार्य और अनुचित पदच्युति
औद्योगिक कानून के अंतर्गत, आकस्मिक (कैज़ूअल) कार्यकर्ताओं को स्थायी कार्यकर्ताओं के समान ही काम से अनुचित रूप पर निकाले जाने पर अधिकार प्राप्त हैं। यदि उनके एम्प्लायमेंट की समाप्ति कठोर, अन्यायपूर्ण या अनुचित रूप से होती है तो उन्हें मुआवज़ा प्राप्त करने का अधिकार हो सकता है। कैजुअल कार्यकर्ताओं को अनुचित पदच्युति का दावा दायर…
https://www.australianunions.org.au/factsheet/aakasmik-kary-aur-anuchit-padachyuti/
मार्च 2021 में, राष्ट्रीय रोज़गार मानकों (NES) में एक नया अधिकार जोड़ा गया, जो कैज़ुअल बदलाव की अनुमति देता है – यानी आकस्मिक (कैज़ुअल) से स्थायी (परमानेन्ट) एम्प्लायमेंट में बदलना। नए नियमों के अंतर्गत, एक एम्प्लॉय़अर (एक छोटे व्यवसाय एम्प्लॉय़अर के अलावा – जिसमें 15 से कम कार्यकर्ता कार्यरत हैं) को आपको पूर्णकालिक या अंशकालिक…
https://www.australianunions.org.au/factsheet/aakasmik-se-sthayi-kary-me-parivartan/
आकस्मिक (कैजुअल) कार्यकर्ताओं को यूनियन में शामिल होने और प्रतिनिधित्व करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के समान अधिकार हैं। ऑस्ट्रेलियाई यूनियनें सभी कार्यकर्ताओं के लिए काम करने की स्थिति और सुरक्षा में सुधार के लिए संघर्ष करती हैं। एक यूनियन में शामिल होने से आप निम्न प्रदान कर सकते हैं: प्रतिनिधित्व और समर्थन बेहतर वेतन…
https://www.australianunions.org.au/factsheet/aakasmik-kary-aur-union-ki-sadasyata/
आकस्मिक (कैज़ुअल) कार्यकर्ता अधिकांश प्रकार के सवैतनिक अवकाश या कार्य समाप्ति( टर्मिनेशन) वेतन के नोटिस के हकदार नहीं होते हैं। हालाँकि, वे एक सुरक्षित कार्यस्थल, भेदभाव से मुक्ति और अवैतनिक माता-पिता को मिलने वाली छुट्टी(पेरेन्टल लीव) के हकदार हैं। कुछ परिस्थितियों में, आकस्मिक कार्यकर्ता लंबी सेवा अवकाश, अनुचित रूप से काम से निकाले जाने से…
https://www.australianunions.org.au/factsheet/aakasmik-karykarta-ki-pathrtaye/
मार्च 2021 में, सीनेट ने फ़ेयर वर्क अमेंडमेंट (ऑस्ट्रेलिया की नौकरियों और आर्थिक सुधार का समर्थन) अधिनियम 2021 पारित किया। इस अधिनियम ने आकस्मिक (कैज़ुअल) कार्यकर्ताओं के लिए कार्यस्थल के कुछ अधिकारों और दायित्वों को बदल दिया है, जिनमें शामिल हैं: आकस्मिक एम्प्लायमेंट की परिभाषा पूर्णकालिक या अंशकालिक (स्थायी) एम्प्लायमेंट में परिवर्तन विवादों का समाधान…